उत्तराखंड में शिक्षकों और कर्मचारियों का यात्रा अवकाश हुआ बहाल, आदेश जारी
उत्तराखंड के शिक्षकों और कर्मचारियों को साल में एक बार यात्रा अवकाश मिलेगा। अमर उजाला के पांच अगस्त के अंक में इससे संबंधित खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद विभाग ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया। लगभग 75 हजार से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों को पूर्व में यात्रा अवकाश मिलता रहा है, लेकिन वर्ष 2018 में शासन की ओर से इस पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, उच्च शिक्षा के शिक्षकों को पहले से यह अवकाश मिलता रहा है। यही वजह है कि बेसिक और माध्यमिक के शिक्षक भी उच्च शिक्षा विभाग की तर्ज पर यात्रा अवकाश बहाल करने की मांग कर रहे थे।
चार अगस्त 2023 को शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक हुई थी। बैठक में शिक्षकों को यात्रा अवकाश दिए जाने सहित कई मांगों पर सहमति बनी थी। इसके बाद अब शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि यात्रा अवकाश के संबंध में शासन ने अलग निर्देश प्राप्त होने तक शिक्षकों और कर्मचारियों को पहले की तरह यात्रा अवकाश दिया जाएगा।
यात्रा अवकाश साल में एक बार दिया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान और प्रांतीय महामंत्री आरपी पैन्यूली ने कहा, इस आदेश से शिक्षकों को फिर से यात्रा अवकाश मिल सकेगा। संगठन की ओर से पिछले काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी। शासन ने शिक्षकों की कुछ अन्य मांगों पर भी जल्द अमल करने का आश्वासन दिया है।
संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को शिक्षा सचिव रविनाथ रामन और अपर सचिव योगेंद्र यादव से मिलकर उन्हें शिक्षकों की लंबित समस्याओं से अवगत कराया। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा, शासन ने शिक्षकों की पदोन्नति का आश्वासन दिया है। शासन का कहना है इस मसले के साथ ही तबादलों के लिए विकल्प न भर पाने वाले शिक्षकों के प्रकरण को जल्द निपटा लिया जाएगा।