उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में अगले छह माह तक नहीं हो सकेगी हड़ताल, जानिए क्यों

उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में अगले छह माह तक नहीं हो सकेगी हड़ताल, जानिए क्यों


उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में अगले छह माह के लिए उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है। इस अवधि में किसी भी कर्मचारी संगठन या यूनियन को हड़ताल करने की अनुमति नहीं होगी।

प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) में एस्मा का प्रवर्तन तुरंत प्रभाव से लागू है।

अधिसूचना जारी होने के बाद ऊर्जा निगमों ने कर्मचारी संगठनों, यूनियनों, महासचिवों और अध्यक्षों को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया है कि आगामी छह माह तक किसी भी स्तर पर हड़ताल प्रतिबंधित रहेगी। सरकार का मानना है कि ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाली किसी भी तरह की हड़ताल से प्रदेश की जनता और आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

इसे भी पढ़ें – सतपुली में सब ट्रेजरी अफसर घूस लेते गिरफ्तार, विजिलेंस ने देहरादून स्थित घर पर भी मारा छापा

सूत्रों के अनुसार, इस कदम से बिजली आपूर्ति और उत्पादन व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, निगमों ने कर्मचारियों को अनुशासन बनाए रखने की भी हिदायत दी है।

Saurabh Negi

Share