ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, कल आएगा फैसला

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित, कल आएगा फैसला

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने गुरुवार को कथित आपत्तिजनक ट्वीट मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। मामले को लेकर आदेश शुक्रवार को सुनाया जाएगा। आरोप है कि जुबैर ने 2018 में हिंदू देवी-देवता के खिलाफ पोस्ट किए थे।

जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार को अदालत की सुनवाई में संक्षिप्त सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस के इस तर्क का विरोध किया था कि जुबैर द्वारा पोस्ट किया गया ट्वीट अत्यधिक उत्तेजक और लोगों के बीच घृणा की भावना को भड़काने के लिए पर्याप्त से अधिक है, जो सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक हो सकता है।

उन्होंने कहा था कि ट्वीट में इस्तेमाल की गई तस्वीर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म किसी से ना कहना की थी, जो 1983 में रिलीज हुई थी। तीन दशकों में, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। मजिस्ट्रेट अदालत ने दो जुलाई को जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत (जेसी) में भेज दिया था, जिसमें आरोपी के खिलाफ अपराधों की प्रकृति और गंभीरता का हवाला दिया गया था और यह देखते हुए कि मामला जांच के प्रारंभिक चरण में था। वहीं मोहम्मद जुबैर ने उत्तर प्रदेश में अपने खिलाफ दर्ज सभी छह एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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