कॉर्बेट के बफर जोन में निर्माण पर एनटीसीए का नोटिस, वन विभाग से जवाब तलब
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन के आसपास बनाए जा रहे तमाम रिजॉर्ट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने पर उत्तराखंड वन विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस संबंध में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की ओर से वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
एनटीसीए के सहायक वन महानिरीक्षक हेमंत सिंह की ओर से उत्तराखंड वन विभाग को यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की एक शिकायत के बाद भेजा गया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बड़े व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में शिथिलता देने जा रही है।
सरकार की ओर से ईको सेंसिटिव जोन की पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, उसमें एक किमी की दूरी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कोर एरिया से नापी गई है, जबकि एनटीसीए की गाइड लाइन के हिसाब से यह दूरी बफर जोन से नापी जानी चाहिए। अमर उजाला से बातचीत में आरोप लगाया कि ऐसा करके उत्तराखंड सरकार प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है।
कहा कि ऊंची पहुंच रखने वाले कई व्यवसायियों और नौकरशाहों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में शिथिलता बरती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां बड़े व्यवसायी लगातार गरीबों की जमीन खरीद कर उसमें बड़े-बड़े निर्माण खड़े कर रहे हैं। इसके पीछे राजनीतिक लोगों, ब्यूरोक्रेट्स और व्यवसायियों की एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है।