जांच में पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं मिला वनंत्रा रिजॉर्ट
ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का वनंत्रा रिजॉर्ट एसआईटी की जांच में पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं पाया गया। एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी का कहना है कि रिजॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं था और उसके पास फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) भी नहीं था। इसलिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है। हमें कुछ एफएसएल रिपोर्ट मिली हैं और कुछ अभी बाकी हैं। साथ ही हमने अदालत को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के लिए भी लिखा था। हमारी जांच चल रही है।
एसआईटी को मिली चार सैंपल की फोरेंसिक रिपोर्ट
ये था पूरा मामला
विभिन्न सैंपल मौके से इकट्ठा कर स्थानीय और केंद्रीय फोरेंसिक लैब भेजा गया था। इनमें से चार की प्राथमिक रिपोर्ट एसआईटी को मिल चुकी है। गवाह के रूप में छह लोगों के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराए जा चुके हैं। इस पूरी विवेचना में एसआईटी ने करीब 30 गवाह बनाए हैं। इनके आधार पर 10 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। डीजीपी उत्तराखंड के माध्यम से केंद्रीय फोरेंसिक लैब से भी जल्द से जल्द बाकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।