बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र की ‘फैक्ट चेक यूनिट’ को बताया ‘असंवेधानिक’, 2023 के आईटी नियमों में बदलाव वाले संशोधन रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र की ‘फैक्ट चेक यूनिट’ को बताया ‘असंवेधानिक’, 2023 के आईटी नियमों में बदलाव वाले संशोधन रद्द

आज शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2023’ को असंवेधनिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इन संशोधनों के द्वारा केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ‘फर्जी और भ्रामक’ सूचनाएं  की पहचान करने और उन्हें खारिज करने के लिए एक ‘फैक्ट चेक यूनिट’ स्थापित करने की अनुमति दी गई थी।

दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल अप्रैल में सरकार से संबंधित इंटरनेट पर नकली, झूठी या भ्रामक सामग्री से संबंधित तथ्यों की जांच के लिए ‘फैक्ट चेक यूनिट’ बनाने का फैसला लिया था और इसी के तहत एक्स (भूतपूर्व ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट्स को संशोधित नियमों के अनुसार, सरकार के फैक्ट चैक यूनिट द्वारा जांच पड़ताल के बाद उपलब्ध सामग्री को या तो हटाना या उसके साथ एक अस्वीकरण जोड़ना था। जिसके खिलाफ कुणाल कामरा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

जनवरी में न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा संशोधित आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विभाजित फैसला सुनाए जाने के बाद इस मामले को न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर को ‘टाई-ब्रेकर जज’ के रूप में सौंपा गया था। जिसके बाद न्यायमूर्ति चंदुरकर ने शुक्रवार को कहा कि इन नियमों के द्वारा संवेधनिक प्रावधानों का उल्लंघन किया  गया है।

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