कर्नाटक में निजी कंपनियों की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण लागू

कर्नाटक में निजी कंपनियों की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण लागू

कर्नाटक सरकार ने स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत “कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार का विधेयक, 2024” को मंजूरी दी गई है। यह विधेयक निजी कंपनियों में समूह ‘सी’ और समूह ‘डी’ पदों पर 100% आरक्षण की अनिवार्यता करता है। गुरुवार को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय उम्मीदवारों के लिए नौकरी के अवसर सुनिश्चित करना है। विधेयक के माध्यम से निजी उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में विभिन्न रोजगार श्रेणियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों के लिए विशेष कोटा निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कन्नड़िगाओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, “हम एक प्रोकन्नड़ सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़िगाओं के कल्याण का ख्याल रखना है।”

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