नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई अदालत के फैसले को पलट दिया

नैनिताल:  नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई अदालत के फैसले को पलट दिया है और बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को विधायक महेन्द्र भाटी हत्याकांड में बरी कर दिया. बता दें कि डीपी यादव दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी थे जिसे सीबीआई कोर्ट ने 2015 में अजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया.<br>इस मामले में नैनीताल स्थित हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. हाई कोर्ट के फैसले से यादव को बड़ी राहत मिल गई है. लेकिन सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी माने गए अन्य तीन करण यादव, पाल सिंह और परनीत भाटी के संबंध में फैसला आना बाकी है. बता दें कि मामला 1992 का है. बाहूबली डीपी यादव 1992 के दादरी के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे और महेंद्र भाटी के बेटे ने आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाने की मांग की थी. इधर, सीबीआई ने भी डीपी यादव को 120 बी का मुजरिम बनाया था, जिसको हाई कोर्ट ने नहीं माना है.<br>नैनीताल हाईकोर्ट तक कैसे पहुंचा केस<br>आपको बता दें कि 13 सितंबर 1992 को गाज़ियाबाद के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रासिंग पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप डीपी यादव समेत परनीत भाटी, करण यादव, पाल सिंह पर लगा. पूरे मामले की सीबीआई ने जांच कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई तो 15 फरवरी 2015 में देहरादून में सीबीआई कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी. तबसे दोषी जेल में बंद हैं। इन सभी ने सीबीआई कोर्ट की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था.<br>हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीपी यादव के वकील ने यादव को इलाज के लिए और टाइम की ज़रूरत बताते हुए बेल मांगी थी, जिसका सीबीआई ने विरोध किया. लेकिन कोर्ट ने यादव को नवंबर तक की शॉट टर्म बेल दे दी थी. यादव के वकील ने उसकी बैकबोन के ऑपरेशन की बात कहते हुए कोर्ट से कहा था कि उसे लगातार अस्पताल आना जाना पड़ेगा. हालांकि सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा था कि जेल में इलाज दिया जा सकता है इसलिए बेल न दी जाए. इससे पहले भी इस साल कोर्ट 2 बार यादव को शॉट टर्म बेल दे चुका था.

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