अकोढ़ा खुर्द में निलंबित ग्राम प्रधान, पति और वीपीडीयो पर अवैध भुगतान का मुकदमा दर्ज

अकोढ़ा खुर्द गांव में ग्राम सभा खाते से ₹4,65,256 के अवैध भुगतान का मामला सामने आने के बाद निलंबित वीपीडीयो, निलंबित ग्राम प्रधान और उनके पति के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। विभागीय जांच में पुष्टि हुई कि यह भुगतान तीन सड़कों के निर्माण कार्य से संबंधित था और निलंबन के बावजूद इसे अधिकृत किया गया।
शिकायत के अनुसार, एडीओ पंचायत रचना ने बताया कि वीपीडीयो शंकरदीप को सड़क निर्माण में अनियमितताओं के चलते 10 अक्टूबर को निलंबित कर भगवांनपुर ब्लॉक से कार्यमुक्त कर दिया गया था। डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह द्वारा निलंबन आदेश जारी होने के बावजूद 12 अक्टूबर को ग्राम प्रधान बसंती देवी और उनके पति पवन कुमार के साथ मिलकर ग्राम सभा खाते से भुगतान कर दिया गया। यह शिकायत सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से सुमित खत्री द्वारा दर्ज कराई गई थी।
विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाने पर डीपीआरओ ने कार्रवाई के निर्देश दिए। कोतवाली प्रभारी राजीव रावतन ने बताया कि निलंबित वीपीडीयो शंकरदीप, निलंबित ग्राम प्रधान बसंती देवी और पवन कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है।
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जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि शंकरदीप को निलंबन आदेश मिलने से पहले मीडिया में सड़क निर्माण अनियमितताओं और उनके निलंबन की खबरें सामने आई थीं। निलंबन के बावजूद वे ग्राम सभा की बैठक में भी उपस्थित हुए थे, जिसके बाद उन्हें आधिकारिक रूप से निलंबन आदेश सौंपा गया। ग्राम प्रधान बसंती देवी को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर 17 अक्टूबर को निलंबित किया गया था। उन्होंने निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली।




