अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत, जांच के निर्देश

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगाते हुए जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद यह फैसला आया।
जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित नेतृत्व करने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर दंगा भड़काने, पुलिस पर हमले और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे हैं। यह मामला अपराध शाखा की टीम से हत्या के प्रयास के आरोपी शाबाज खान को छुड़ाने से जुड़ा है।
पुलिस का आरोप और जांच की स्थिति
दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह के अनुसार, पुलिस टीम पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची थी, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थे। अपराध शाखा की टीम जामिया नगर में जब बदमाश को पकड़ने गई, तब पुलिस कार्रवाई में विधायक की मौजूदगी में बाधा डाली गई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंस्पेक्टर सुनील कालखंडे की टीम पर हमला कर आरोपी को छुड़ा लिया गया, जिसमें विधायक के भी शामिल होने का आरोप है।
विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह की जीत
दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला सीट से AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने 23 हजार से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मनीष चौधरी को हराया, जिन्हें 65304 वोट मिले थे, जबकि अमानतुल्लाह को 88943 वोट प्राप्त हुए थे।