आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों से आवेदन शुल्क और गारंटी लेने की तैयारी

आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों से आवेदन शुल्क और गारंटी लेने की तैयारी

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से 10,000 रुपये आवेदन शुल्क और दो लाख रुपये की बैंक गारंटी लेने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। वर्तमान में योजना के तहत 300 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 101 सरकारी और 199 निजी अस्पताल शामिल हैं। योजना में पात्र मरीजों को निशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है, जिसका खर्च सरकार वहन करती है।

अब तक अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, जबकि अन्य राज्यों में आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी की व्यवस्था पहले से लागू है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में भी इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है।

फर्जी क्लेम रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 88,629 दावों को निरस्त कर 180 करोड़ रुपये बचाए हैं, जबकि अनियमितताओं के चलते 176 करोड़ रुपये की कटौती भी की गई है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यह नियम प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

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