बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई फिर टली, अब 9 दिसंबर अगली तारीख

बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई फिर टली, अब 9 दिसंबर अगली तारीख

हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक बार फिर आगे बढ़ा दी है। अब अगली तारीख 9 दिसंबर तय की गई है। लगातार हो रही देरी से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों की अनिश्चितता बढ़ गई है और रेलवे विकास कार्य भी अटका हुआ है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई होनी थी। नैनिटल हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन चुनाव आयोग की एसआईआर कार्रवाई के खिलाफ लंबित याचिकाओं की वजह से यह मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद नहीं सुना जा सका।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि अतिक्रमण से संबंधित संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह भूमि रेलवे विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक है और अतिक्रमण हट न पाने से परियोजना प्रभावित हो रही है।

हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद 31.87 हेक्टेयर रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं, जिनमें अब्दुल मतीन सिद्दीकी भी शामिल हैं, का कहना है कि विवादित भूमि नगर सीमा में आती है और रेलवे द्वारा जारी नोटिस अवैध हैं। रेलवे का पक्ष है कि कार्रवाई सार्वजनिक परिसरों (उच्चासन) अधिनियम के तहत विधिसम्मत तरीके से शुरू की गई है।

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लगातार हो रहे स्थगन से मामले में देरी को लेकर आलोचना बढ़ रही है। अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर को होगी, जब तक प्रभावित परिवारों, प्रशासन और रेलवे विभाग को स्पष्टता का इंतजार ही करना होगा।

Saurabh Negi

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