उत्तराखंड के कर्मचारियों को कैबिनेट के फैसले से बड़ी राहत

उत्तराखंड के कर्मचारियों को कैबिनेट के फैसले से बड़ी राहत

उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति व मृत्यु पर अब ग्रेच्युटी 25 लाख रुपये तक मिल सकेगी। कैबिनेट ने केंद्र सरकार की तर्ज पर ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाए जाने पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने एक जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दरें 50 प्रतिशत करने के आधार पर ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दिया है। राज्य सचिवालय में तैनात उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है, विभिन्न विभागों और निगमों से सचिवालय सेवा में शामिल हुए हैं। संविलियन के बाद उन्हें पुरानी सेवा का लाभ नहीं मिल रहा था। सचिवालय संघ के प्रयासों से कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया गया। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व सचिवालय सहायकों को उनके मूल विभाग की नियमित व निरंतर सेवाओं को जोड़ते हुए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एमएसीपीएस)/ एसीपी का लाभ मिलेगा।

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पुलिस दूर संचार राजपत्रित संवर्ग में पद बढ़ाए, सेवा नियमावली मंजूर
कैबिनेट ने गृह विभाग के तहत पुलिस दूर संचार राजपत्रित संवर्ग में पदों को बढ़ाने और संशोधित सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पुलिस अधीक्षक के छह पदों को विभाजित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी एक के दो और अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी दो के चार पद सृजित किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के वेतनमान का ग्रेड वेतन 7600 से बढ़ाकर 8700 रुपये कर दिया है।

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