10 किलोवाट तक के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए नियमों में बदलाव: अब नहीं लगेगी तकनीकी रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने 10 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने के नियम आसान कर दिए हैं। अब घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को कोई तकनीकी रिपोर्ट (टीएफआर) नहीं बनवानी होगी। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने भी ये नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे अब सोलर पैनल लगाना और भी आसान हो गया है। यूपीसीएल के निदेशक एमआर आर्य ने बताया कि 2024 के नए नियमों के अनुसार, 10 किलोवाट तक के सोलर पैनल के लिए आवेदन करने पर तकनीकी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ उपभोक्ता को नियमानुसार बढ़े हुए लोड के लिए लोड चार्ज और सुरक्षा जमा का भुगतान करना होगा।
सोलर पैनल लगाने के लिए लोड बढ़ाने की जरूरत नहीं
अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो आपको पहले से स्वीकृत लोड के हिसाब से कोई अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके स्वीकृत कनेक्शन का लोड सोलर पैनल की क्षमता से कम है, तो इसे उसी हिसाब से बढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। लोड बढ़ाने और सिक्योरिटी जमा का भुगतान नियमानुसार करना होगा।
सोलर रूफटॉप लगाने के फायदे और अनुदान
सरकार की ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर तीन किलोवाट तक 40% और चार से 10 किलोवाट तक 20% की सब्सिडी मिल रही है। सोलर पैनल लगाने के बाद आपकी लागत पांच साल में वसूल हो जाएगी और इस दौरान रखरखाव भी इसी लागत में शामिल है। सोलर पैनल लगाकर आप अपने बिजली के बिल को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली ऑफिस या टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।