चारधाम यात्रा में कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य

चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए 13 या उससे अधिक सवारियों की क्षमता वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। शुक्रवार से ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक 15 वाहनों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
उत्तराखंड परिवहन विभाग के अनुसार, प्रदेश के वाहनों को पूरे यात्रा अवधि तक के लिए ग्रीन कार्ड मिलेगा, जबकि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को 15 दिन के लिए ही यह कार्ड जारी किया जाएगा। ग्रीन कार्ड उन्हीं वाहनों को मिलेगा जिनका निरीक्षण परिवहन विभाग के तकनीकी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
परिवहन अधिकारी रावत सिंह कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र, वैध बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और परमिट दस्तावेज जरूरी हैं। साथ ही, चालक का पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने में दक्ष होना भी आवश्यक है।