उत्तराखंड में इसी साल लागू होगी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इसी साल लागू होगी। योजना के तहत 95 विकासखंडों में उन एकल महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में वित्तीय सहयोग देगा, जो तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, किन्नर व एसिड हमलों से पीडि़त हैं। योजना के लिए 10 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है। यह धनराशि आबकारी विभाग से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क से मिलेगी।
मंगलवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित उपसमिति की बैठक में योजना के सभी पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में तय हुआ कि उप समिति की आगामी बैठक में योजना के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद इसे शासन में भेजा जाएगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी। इसमें हर ब्लाॅक की एकल महिलाओं (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमलों से पीड़ित महिला) को योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।