देहरादून: सर्कल बार हादसे पर डीएम सख्त, 15 दिनों के लिए बार का लाइसेंस निलंबित

देहरादून: सर्कल बार हादसे पर डीएम सख्त, 15 दिनों के लिए बार का लाइसेंस निलंबित

देहरादून – राजपुर रोड स्थित सर्कल बार में हाल ही में हुए आगजनी हादसे को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम ने जांच रिपोर्ट के आधार पर बार का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई एसडीएम सदर और अभिकर अधिकारी हरी गिरी के नेतृत्व में की गई संयुक्त जांच के बाद की गई।

घटना उस समय हुई जब बार के अंदर फायर जुगलिंग शो का आयोजन किया जा रहा था। बताया गया कि आयोजकों ने सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की, जिससे दर्जनों लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। डीएम बंसल ने कहा कि “जनसुरक्षा सर्वोपरि है, और प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर सख्त कदम उठाएगा।”

जांच रिपोर्ट के अनुसार, घटना के वक्त तीसरी मंजिल के हॉल में 40–50 लोग मौजूद थे। उसी दौरान दो बारटेंडर आग से जुगलिंग का करतब दिखा रहे थे, जिसमें दोनों झुलस गए। निरीक्षण में पाया गया कि हॉल की छत और साज-सज्जा लकड़ी व अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनी थी, जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी।

जांच में यह भी सामने आया कि जिन कर्मचारियों को केवल पेय पदार्थ परोसने के लिए नियुक्त किया गया था, उन्हें खतरनाक फायर शो करवाया गया, जो लाइसेंस की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। अधिकारियों ने माना कि प्रबंधन की लापरवाही से बड़ी जनहानि हो सकती थी।

इन गंभीर उल्लंघनों को देखते हुए प्रशासन ने अभिकर अधिनियम की धारा 34(बी) और 34(ई) के अंतर्गत सर्कल बार का FL-7 लाइसेंस निलंबित कर दिया है। डीएम बंसल ने कहा कि “जनसुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर के सभी प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं।

Saurabh Negi

Share