अमूल घी और दूध के सैंपल फेल होने पर कोर्ट ने लगाया 3.5 लाख का जुर्माना
प्रतिष्ठित कंपनी अमूल के दूध और घी के सैंपल फेल होने पर कोर्ट की ओर से 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, बिना लाइसेंस के चल रही रुड़की कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग की कैंटीन में गंदगी पाए जाने पर कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी किया गया। कैंटीन से खुला पनीर समेत चार सैंपल जांच के लिए भेजे गए। खुला पनीर और मसालों को खराब मिलने पर नष्ट कराया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि 22 अक्तूबर 2019 को रुड़की क्षेत्र के झबरेड़ा से अमूल घी का सैंपल लिया गया था। इसके अलावा, 16 मार्च 2021 को हरिद्वार के खन्ना नगर स्थित तनेजा मार्केटिंग से भी अमूल घी का नमूना जांच के लिए लिया गया था। साथ ही यहीं उसे उसी दिन अमूल दूध का सैंपल भरा गया था। तीनों सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब में भेजा गया था। जहां सैंपल फेल पाए जाने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था।