देहरादून में बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के चल रहे वाहनों को आरटीओ ने किया सीज

देहरादून में बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के चल रहे वाहनों को आरटीओ ने किया सीज
उत्तराखंड में एग्रीगेटर लाइसेंस के बिना टैक्सी, ऑटो और बाइक संचालन करने वाली कंपनियों ओला, उबर, ब्ला-ब्ला और रैपिडो के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी के निर्देश पर प्रवर्तन दलों ने विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान बिना पंजीकरण के 32 वाहनों को सीज किया गया। इनमें कई दोपहिया वाहन भी शामिल हैं, जिन्हें रैपिडो कंपनी द्वारा किराए पर चलाया जा रहा था।

चेकिंग अभियान में पकड़े गए बिना पंजीकरण के वाहन

एआरटीओ प्रवर्तन राजेंद्र विराटिया के नेतृत्व में पांच टीमों ने सहारनपुर मार्ग, प्रेमनगर क्षेत्र, चकराता रोड, हरिद्वार मार्ग, और शहर के अन्य क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में ओला, उबर, ब्ला-ब्ला, और रैपिडो कंपनियों के वाहन बिना व्यावसायिक पंजीकरण के चल रहे थे। इनमें से 32 वाहनों को सीज कर लिया गया। इस प्रवर्तन दल में एमडी पपनोई, श्वेता रौथाण, अनुराधा पंत, और जितेंद्र बिष्ट शामिल थे।

कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद नहीं लिया लाइसेंस

आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति या कंपनी को तब तक एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है जब तक कि वह लाइसेंस प्राप्त न कर ले। परिवहन विभाग की ओर से इन कंपनियों को कई बार नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी लाइसेंस नहीं लिया है।

आरटीओ ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमानुसार अपने वाहनों का व्यावसायिक पंजीकरण करवाकर ही रैपिडो और अन्य एग्रीगेटर सेवाओं में संचालित करें। प्राइवेट वाहन के इन कंपनियों में संचालन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

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