निर्धारित समयावधि के बाद कार्य गतिमान रखने पर उपकरण होंगे जब्त और होगी प्राथमिकी दर्जः डीएम
जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के देहरादून क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर रोड कटिंग की अनुमति के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में रिलायंस जियो को कार्यों हेतु 15 दिन, पेयजल, यूयूएसडीए, गेल और यूपीसीएल को सशर्त 21 दिन की अनुमति दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यदायी संस्थाएं शर्तें पूरी करें तथा पुराने कार्यों का पूर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करें, तभी मौके पर ही अनुमति मिलेगी।
जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता लोनिवि को निर्देशित किया कि दीपावली और राज्य स्थापना दिवस के मध्यनजर रखते हुए निर्माण कार्यों की अनुमतियां जारी की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विधिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यूयूएसडीए को निर्देशित किया कि दून यूनिवर्सिटी, मोथोरोवाला, कैनाल रोड आदि स्थानों पर कार्य पूर्ण होने के बाद ही कार्यों की अनुमति दी जाए।
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जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को चेतावनी दी कि बिना अनुमति निर्माण करने पर उपकरण जब्त होने के साथ ही विधिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक के दिन यूपीसीएल के अधिकारियों द्वारा अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए समय पर अनुमति हेतु आवेदन करने के निर्देश दिए और भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
पेयजल निगम को मयूर विहार, ओम सिटी, चमन विहार, गैल को सर्वे चौक, जीएमएस रोड, सहारनपुर रोड, चूना भट्टा रायपुर, यूयूएसडीए को रायपुर एवं बंजारावाला, रिलायंस को छ नम्बर पुलिया, विद्युत विभाग को प्रेमनगर में शर्तीय कार्यों की अनुमति दी गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्धारित समयावधि के बाद कार्य गतिमान रहने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के उपकरण और मशीन जब्त किए जाएंगे, साथ ही संबंधितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जनमानस की सुविधा के दृष्टिगत रात्रि 10 से सुबह 05 बजे तक निर्माण कार्य करने होंगे। कार्य पूर्ण होने के बाद सड़कों का निर्माण करना होगा। निर्माण कार्यों के दौरान कार्यस्थल पर बेरिकेटिंग और सुरक्षा इंतजाम करने होंगे, और कार्मिकों को रिफलेक्टर ड्रेस में रखा जाना अनिवार्य होगा।