देहरादून प्रशासन ने आईएसबीटी पर सड़क कटिंग की अनुमति रद्द की, बहाली न होने पर एफआईआर की चेतावनी

देहरादून में आईएसबीटी चौराहा और सहारनपुर रोड, माजरा क्षेत्र में सड़क कटिंग कार्य में अनियमितताएं पाए जाने पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर संबंधित एजेंसी को दी गई सड़क कटिंग की अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत और बहाली के आदेश दिए गए हैं।
शहर में चल रहे सड़क कटिंग कार्यों की जांच के लिए एसडीएम (न्यायिक) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में गठित क्विक रिस्पॉन्स टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान आईएसबीटी चौराहा और सहारनपुर रोड, माजरा में स्वीकृत शर्तों का गंभीर उल्लंघन सामने आया। प्रशासन के अनुसार, कार्य के कारण यातायात बाधित हो रहा था, आम लोगों को परेशानी हो रही थी और सुरक्षा जोखिम भी उत्पन्न हो रहा था।
यह अनुमति उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पिटकुल) को 132 केवी माजरा–लालतप्पड़ लाइन के लिए 135 केवी अराघर सब-स्टेशन से अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए दी गई थी। शर्तों के अनुसार यह कार्य केवल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच किया जाना था। इसके अलावा यातायात और सुरक्षा से जुड़ी कई सख्त शर्तें भी निर्धारित थीं।
निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित एजेंसी ने इन शर्तों का पालन नहीं किया। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सड़क कटिंग कार्य तत्काल रोक दिया और अनुमति को अगले आदेश तक निरस्त कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला प्रशासन ने पिटकुल को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित स्थानों पर सड़क की भराई और बहाली का कार्य 2 फरवरी 2026 की शाम तक हर हाल में पूरा किया जाए। चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा में सड़क की स्थिति पूर्ववत न किए जाने पर जिम्मेदार अधिशासी अभियंता, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाएगी।
इसे भी पढ़ें – देहरादून में सनसनीखेज हत्या: घर के बाहर युवती पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी गिरफ्तार
प्रशासन ने कहा कि जनता की सुरक्षा और यातायात की सुचारू व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।




