पीआरडी जवानों की डयूटी के दौरान मौत पर आश्रितों को मिलेंगे दो लाख, ये सुविधाएं भी मिलेंगी
मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट ने पीआरडी जवानों के लिए लागू कल्याणकोष नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिससे सांप्रदायिक दंगों में डयूटी के दौरान जवान की मौत पर मिलने वाली एक लाख की धनराशि को बढ़ाकर अब दो लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं जवानों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि भी बढ़ा दी गई है। कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि प्रांतीय रक्षक एवं विकास दल के स्वयंसेवकों को दी जाने वाली सहायता को अधिक उपयोगी बनाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा की गई थी। सीएम की घोषणा के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तरह सामाजिक सुरक्षा बीमा का लाभ दिया जाएगा। डयूटी के दौरान मौत पर उनके आश्रितों को दो लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए कल्याणकोष नियमावली में संशोधन के लिए वित्त एवं न्याय विभाग की सहमति ले ली गई है।
इस प्रस्ताव को मिली मंजूरी
– विशेष जोखिम वाली डयूटी के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को 75 हजार की जगह मिलेंगे डेढ़ लाख रुपये
– सामान्य डयूटी व यात्रा के दौरान मृत्यु पर मिलेंगे 50 हजार रुपये की जगह एक लाख रुपये
– स्थायी अपंगता पर उच्च श्रेणी के लिए अनुमन्य धनराशि की आधी एवं गंभीर घायल पर अनुमन्य की चौथाई धनराशि दी जाएगी
– उपचार के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को अधिकतम एक लाख रुपये मिलेंगे