देवप्रयाग सूटकेस मर्डर केस: लिव-इन पार्टनर की हत्या के दोषी को उम्रकैद

देवप्रयाग सूटकेस मर्डर केस: लिव-इन पार्टनर की हत्या के दोषी को उम्रकैद

देवप्रयाग – करीब चार साल पहले सामने आए चर्चित सूटकेस मर्डर मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। देवप्रयाग के सिडकुल क्षेत्र की शिवनगर कॉलोनी में हुई इस घटना में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मामला सामने आने के समय इलाके में भारी सनसनी फैल गई थी।

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी रोहित को अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने रोहित को आजीवन कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सह-आरोपी मंजू को सबूत नष्ट करने और अपराध में सहयोग का दोषी मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।

यह घटना मई 2020 की है, जब देश में कोविड प्रतिबंध लागू थे। रोहित सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करता था और शिवनगर कॉलोनी में अपनी लिव-इन पार्टनर सोनम उर्फ वर्षा के साथ रह रहा था। उसी मकान में मंजू किराएदार के रूप में रहती थी। जांच में सामने आया कि रोहित दोनों महिलाओं के साथ संबंध में था, जिससे घर में लगातार विवाद और तनाव बना रहता था।

24 मई 2020 की रात रोहित और मंजू ने कथित तौर पर सोनम की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सूटकेस में बंद कर बाथरूम में छिपा दिया गया। बाद में पुलिस को सूचना मिलने पर सूटकेस बरामद किया गया।

पुलिस के अनुसार, कोरोना काल के कारण मामले की जांच चुनौतीपूर्ण रही। आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गईं। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर रोहित को उत्तर प्रदेश के कौशांबी से गिरफ्तार किया गया, जबकि मंजू को पहले ही डेंसो चौक के पास से पकड़ा गया था।

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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों ने न केवल हत्या की, बल्कि साक्ष्य मिटाने का भी सुनियोजित प्रयास किया।


Saurabh Negi

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