ड्राफ्ट्समैन भर्ती सूची संशोधित होगी; उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आयोग को दिया निर्देश

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ड्राफ्ट्समैन भर्ती मामले में बड़ा आदेश जारी करते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को चयन सूची संशोधित करने का निर्देश दिया है। अब शहरी विकास विभाग की ड्राफ्ट्समैन भर्ती में केवल डिप्लोमा धारक ही नहीं, बल्कि आईटीआई प्रमाणपत्र धारक उम्मीदवार भी समान रूप से पात्र माने जाएंगे।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकलपीठ में हुई। चमोली के प्रकाश सिंह ने 8 जनवरी 2025 को जारी चयन सूची को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि मेरिट सूची अलग-अलग कटऑफ के साथ जारी की गई, जो नियमों के विरुद्ध है। इसके अलावा, किसी भी आईटीआई योग्य उम्मीदवार—जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं—का चयन नहीं किया गया।
मामले के ज्ञात होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों लैलित मोहन पांडे सहित 32 अन्य ने भी पक्षकार बनने की अर्जी दायर की।
मूल विज्ञापन वर्ष 2021 में UKSSSC ने जारी किया था, लेकिन भर्ती घोटाले के बाद यह जिम्मेदारी UKPSC को दी गई। आयोग ने 29 मई 2023 को 64 पदों के लिए नया विज्ञापन प्रकाशित किया। 5 नवंबर 2023 को परीक्षा आयोजित हुई और 21 दिसंबर 2023 को परिणाम घोषित हुए। बाद में 8 जनवरी 2025 की चयन सूची को अनियमितताओं के आधार पर चुनौती दी गई।
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हाई कोर्ट ने अब आयोग को निर्देश दिया है कि पूरी चयन सूची नियमों के अनुसार पुनः तैयार की जाए और आईटीआई प्रमाणपत्र धारकों को भी समान अवसर दिया जाए। अदालत के इस आदेश ने सैकड़ों अभ्यर्थियों के लिए नई उम्मीद पैदा की है।




