ड्रग्स टास्क फोर्स ने रायपुर क्षेत्र के पास तीन व्यक्तियों को 1.64 किलो चरस के साथ किया गिरफ्तार

ड्रग्स टास्क फोर्स ने रायपुर क्षेत्र के पास तीन व्यक्तियों को 1.64 किलो चरस के साथ किया गिरफ्तार

देहरादून में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स ने रायपुर क्षेत्र में ग रोड के पास तीन व्यक्तियों को 1.64 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपितों की चरस तैयार करने से लेकर बेचने तक पूरी चेन बनी हुई थी। वहीं, एक अन्य मामले में दो नशा तस्करों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ अंकुश मिश्रा ने बताया कि उप निरीक्षक विकास रावत को चरस तस्करी के धंधे में लिप्त आरोपितों का पता लगाने को कहा गया था। सूचना मिली थी कि हीरामणि जोशी रायपुर क्षेत्र में चरस का मुख्य तस्कर है और रायपुर क्षेत्र में बिकवा रहा है। सूचना के आधार पर एंट्री ड्रग्स टास्क फोर्स व रायपुर पुलिस ने संयुक्त टीम गठित करके बुधवार सुबह हीरामणि जोशी निवासी ग्राम पुजार प्रतापनगर टिहरी वर्तमान गढ़वाली कॉलोनी रायपुर, गोकल देव निवासी ग्राम बचण धनश्याली टिहरी, बर्फेश्वर ग्राम अमरसर टिहरी गढ़वाल को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि तीनों आरोपित मूल रूप से टिहरी के रहने वाले हैं। गोकल देव अपने गांव में भांग उगाकर चरस तैयार करता है। बर्फेश्वर की मदद से देहरादून में हीरामणि जोशी को चरस भेजता है। हीरामणि रायपुर क्षेत्र में पैकेट तैयार कर छोटी-छोटी मात्रा में बेचता है। बीते मंगलवार को बर्फेश्वर व गोकल देव हीरामणि को चरस देने के लिए दून आए थे, जिन्हें पुलिस ने चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है।

दो नशा तस्करों को कैद और जुर्माना 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि पटेलनगर कोतवाली पुलिस 15 जुलाई 2010 को रात 10 बजे वाहनों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने शक के आधार पर सुरेंद्र निवासी झीबरहेड़ी बिहारीगढ़ सहारनपुर को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से 400 ग्राम चरस बरामद हुई। अदालत ने सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण जेल भुगतनी पड़ेगी। एक अन्य मामले में अदालत ने शिवम थापा निवासी बल्लीवाला वसंत विहार को दोषी करार देते हुए दस महीने का कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 28 फरवरी 2020 को कैंट कोतवाली पुलिस ने शिवम थापा को 5.65 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था।

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