बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक बने आरोपी को पांच साल की जेल, दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक बने आरोपी को पांच साल की जेल, दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

फर्जी बीएड की डिग्री से शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त करने के मामले में एक शिक्षक को अदालत ने दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी शिक्षक अरविंद कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है।

अरविंद कुमार ने वर्ष 2002 में चौधरी चरण सिंह विवि मेरठ से प्राप्त बीएड की डिग्री के आधार पर शिक्षक की नौकरी हासिल की थी। कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त शिकायत के बाद विभागीय स्तर पर एसआईटी जांच कराई गई, जिसमें अरविंद कुमार की डिग्री फर्जी पाए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसे पहले निलंबित किया गया और फिर बर्खास्त कर दिया गया।

कानूनी कार्रवाई भी की गई, जिसके तहत पुलिस ने अपनी विवेचना पूरी करने के बाद जिला न्यायालय में मामला दर्ज किया। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने शिक्षक अरविंद कुमार को फर्जी बीएड की डिग्री के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।

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हाल ही में, पांच अक्तूबर को भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक अन्य शिक्षक को फर्जी बीएड की डिग्री के मामले में पांच वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी।

Source –  अमर उजाला

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