Delhi: POCSO के तहत दुष्कर्म पीड़िताओं को मिलेगा निशुल्क इलाज: दिल्ली HC का आदेश

Delhi: POCSO के तहत दुष्कर्म पीड़िताओं को मिलेगा निशुल्क इलाज: दिल्ली HC का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न का शिकार नाबालिग लड़कियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा न मिलने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में किसी भी अस्पताल, लैब, क्लीनिक, या नर्सिंग होम से पीड़िता को लौटाया नहीं जाएगा। उन्हें निशुल्क सर्जरी, जांच, और अन्य चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।

अदालत ने यह आदेश एक दुष्कर्म पीड़िता के मामले की सुनवाई के बाद दिया। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (बीएनएसएस) के दिशा-निर्देशों के बावजूद निशुल्क चिकित्सा सुविधा में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डाला गया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार समेत सभी क्लिनिक और नर्सिंग होम को इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना, एक साल का कारावास, या दोनों दंड दिए जाएंगे।

पीड़िताओं को मानसिक और शारीरिक काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, आपात स्थिति में अस्पताल में भर्ती के लिए पहचान पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी। यदि पीड़िता को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

admin

Share