उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को हाईकोर्ट का नोटिस, आय से अधिक संपत्ति मामले में 23 जुलाई तक मांगा जवाब

नैनीताल, 14 जून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से आय से अधिक संपत्ति के मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मंत्री को 23 जुलाई तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। याचिका देहरादून निवासी आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गणेश जोशी ने अपने 2022 के विधानसभा चुनावी शपथपत्र में जो संपत्ति घोषित की थी, वह उनकी वास्तविक आय से कम है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मंत्री के पास वर्तमान में घोषित आय से कहीं अधिक संपत्ति है।
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मंत्री पर यह भी आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने बागवानी, जैविक खेती से जुड़ी योजनाओं के तहत विदेश दौरों में अनियमितता बरती और निर्माणाधीन सैन्य धाम परियोजना में गड़बड़ी की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ के समक्ष हुई। उन्होंने याचिकाकर्ता से भी मंत्री के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में यथोचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और मंत्री को जवाब देने का पूरा अवसर दिया जाएगा।