उत्तराखंड में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-छात्राओं को अब छह साल का होने के बाद कक्षा एक में एडमिशन मिलेगा। नई शिक्षा नीति के 2020 के तहत अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास किया है।
आरटीई के तहत अब तक पांच साल के छात्र-छात्राओं को सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक में एडमिशन मिलता रहा है, लेकिन अब छह साल की आयु पूरी होने के बाद ही उन्हें कक्षा एक में एडमिशन दिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छह साल तक बच्चा अब प्री प्राइमरी और बाल वाटिका में रहेगा।