HC ने डीएम पौड़ी को तलब किया, कालागढ़ डैम अतिक्रमण मामले में पेश न होने पर नाराजगी

HC ने डीएम पौड़ी को तलब किया, कालागढ़ डैम अतिक्रमण मामले में पेश न होने पर नाराजगी

नैनीताल हाईकोर्ट ने पौड़ी के डीएम को कालागढ़ डैम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के आदेश से जुड़े मामले में 11 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने डीएम के 10 जनवरी को कोर्ट में पेश न होने पर नाराजगी जताई।

मामले की पृष्ठभूमि
कालागढ़ विकास एवं उत्थान समिति ने याचिका में दावा किया कि 1961 में डैम निर्माण के लिए वन विभाग ने सिंचाई विभाग को 22,000 एकड़ भूमि सशर्त दी थी। शर्त यह थी कि उपयोग के बाद बची भूमि वन विभाग को लौटाई जाएगी। परंतु, इस पर टाउनशिप बना दी गई।

1999 में इलाहाबाद हाईकोर्ट और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। 2017 में यह मामला एनजीटी के पास पहुंचा, जहां प्रशासन ने एक वर्ष में अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया।

डीएम के आदेश पर रोक
18 दिसंबर को डीएम ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया, और 4 जनवरी को पुलिस सुरक्षा में भवन ध्वस्त किए गए। याचिकाकर्ता ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए पुनर्वास की व्यवस्था के बिना कार्रवाई का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने 7 जनवरी को डीएम के आदेश पर रोक लगाई थी और उन्हें कोर्ट में तलब किया।

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