फायरिंग केस में पूर्व विधायक चैंपियन की जमानत याचिका खारिज

फायरिंग केस में पूर्व विधायक चैंपियन की जमानत याचिका खारिज

खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित सरकारी आवास पर फायरिंग मामले में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत ने खारिज कर दी। इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा में चार्जशीट दाखिल की थी।

वादी पक्ष के अनुसार, 26 जनवरी को पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने साथियों के साथ मिलकर विधायक उमेश कुमार के सरकारी आवास पर कई राउंड फायरिंग की थी। इस घटना के बाद पुलिस ने चैंपियन समेत चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 27 जनवरी को अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

जांच के बाद पुलिस ने 27 फरवरी को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें हत्या के प्रयास की धारा हटाकर गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 की जगह धारा 110 सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

शुक्रवार को न्यायालय में पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। सुनवाई के बाद अदालत ने चैंपियन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

Saurabh Negi

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