नवरात्र में कुट्टू आटा बिक्री पर सख्ती, बिना लाइसेंस और खुला बेचने पर रोक

देहरादून, 12 सितंबर – त्योहारी सीजन और नवरात्र को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने कुट्टू आटा बिक्री के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। प्रदेश में अब बिना लाइसेंस कुट्टू का आटा नहीं बेचा जा सकेगा। साथ ही खुले में कुट्टू आटा बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य सचिव एवं एफडीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने आदेश जारी कर सभी जिलों में अभियान चलाने को कहा है। कुट्टू आटा केवल सीलबंद पैकेट में ही बिकेगा, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और मानक उत्पाद उपलब्ध हो सके।
निर्देशों के अनुसार, आटे की पैकेजिंग पर निर्माण और अवसान तिथि, निर्माता का नाम, प्रतिष्ठान का पता और लाइसेंस नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा। बिना वैध खाद्य लाइसेंस निर्माण, पैकिंग, संग्रह या विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
पहले चरण में थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता और डिपार्टमेंटल स्टोर को चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद नवरात्र से पहले और त्योहार के दौरान औचक निरीक्षण किए जाएंगे। नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।