250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीद का ब्योरा तलब, सीएस ने सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में भूमि खरीद की जांच का दायरा बढ़ाते हुए सभी जिलों से 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीद का ब्योरा मांगा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सात दिनों के भीतर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के उपयोग की भी जानकारी मांगी गई है।
इससे पहले मुख्यमंत्री द्वारा केवल चार जिलों की भूमि खरीद की जांच का आदेश दिया गया था, लेकिन अब यह दायरा पूरे प्रदेश में फैला दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी भी भूमि खरीद में नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो उस भूमि को सरकार अपने अधीन ले लेगी।
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यह कदम राज्य में भूमि खरीद-फरोख्त के मामलों में पारदर्शिता लाने और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सरकार ने भूमि अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के मद्देनजर यह कार्रवाई तेज कर दी है, ताकि अनियमितताओं को रोका जा सके।
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