देहरादून में दो जोड़ों ने मांगी लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति, UCC पोर्टल पर किया आवेदन

देहरादून में दो जोड़ों ने मांगी लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति, UCC पोर्टल पर किया आवेदन

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राजधानी देहरादून में दो जोड़ों ने लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराने के लिए आवेदन किया है। दोनों जोड़ों ने UCC पोर्टल के माध्यम से अनुमति मांगी, जिसके बाद पुलिस उनके दस्तावेजों की जांच कर रही है। सत्यापन पूरा होने पर उन्हें कानूनी रूप से साथ रहने की अनुमति दी जाएगी।

UCC लागू होने के बाद अब तक 193 लोगों ने पोर्टल पर विभिन्न श्रेणियों में आवेदन किया है, जिनमें विवाह पंजीकरण, विवाह विच्छेद, विवाह की निरर्थकता, कानूनी उत्तराधिकारियों की घोषणा और वसीयत पंजीकरण शामिल हैं। हालांकि, लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण के पहले दो मामले सामने आए हैं, जिनकी जांच रजिस्ट्रार और पुलिस स्तर पर हो रही है।

समान नागरिक संहिता के अनुसार, पहले से लिव-इन में रह रहे जोड़ों को UCC लागू होने की तिथि से एक माह के भीतर पंजीकरण कराना होगा। वहीं, नए लिव-इन मामलों में रिलेशनशिप शुरू होने की तारीख से एक माह के अंदर पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके अलावा, महिला के गर्भवती होने पर रजिस्ट्रार को सूचित करना जरूरी होगा और बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर स्टेटस अपडेट करना होगा।

यदि कोई जोड़ा लिव-इन का अनिवार्य पंजीकरण नहीं कराता है, तो छह माह के कारावास या 25 हजार रुपये के दंड अथवा दोनों का प्रावधान है। पंजीकरण के बाद रजिस्ट्रार की ओर से जोड़ों को रसीद दी जाएगी, जिसके आधार पर वे किराये के घर, हॉस्टल या पीजी में रह सकेंगे। साथ ही, माता-पिता या अभिभावकों को इसकी सूचना दी जाएगी।

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