अतिथि शिक्षिकाओं के लिए खुशखबरी: अब मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश

अतिथि शिक्षिकाओं के लिए खुशखबरी: अब मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं के लिए खुशखबरी है। अब अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने आदेश जारी करते हुए 180 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह फैसला महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे अतिथि शिक्षिकाओं के व्यापक हित में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि शिक्षिकाओं की लंबे समय से चल रही इस मांग को कैबिनेट में निर्णय लेकर पूरा किया गया, जिसके बाद अब शासनादेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी इसे अतिथि शिक्षिकाओं के हित में लिया गया एक बड़ा निर्णय बताया है।

कैबिनेट के बाद जारी हुआ आदेश
प्रदेश के अतिथि शिक्षक संघ की ओर से पिछले लंबे समय से अतिथि शिक्षिकाओं के लिए मातृत्व अवकाश की मांग की जा रही थी। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव के पारित होने के बाद अब शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत नियत वेतन पर कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। सचिव शिक्षा रविनाथ रामन द्वारा महानिदेशक शिक्षा को भेजे गए पत्र में यह भी उल्लेख है कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों और संस्थानों में संविदा, तदर्थ, और नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को भी प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। शिक्षा महानिदेशालय ने इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा और सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं।

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आदेश से शिक्षिकाओं को मिलेगा लाभ
अतिथि शिक्षिकाओं के लिए इस आदेश के बाद अब वे अपने मातृत्व अवकाश के हकदार हो जाएंगी, जिससे उन्हें अपने परिवार और नवजात शिशु के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। इस फैसले से न सिर्फ अतिथि शिक्षिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा, बल्कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का समय मिलेगा।

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