श्रीनगर में मेडिकल स्टोर में औषधि नियंत्रक विभाग के छापे
श्रीनगर में औषधि नियंत्रक विभाग की टीम की ओर से मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें आठ मेडिकल स्टोरों में मेडिकल डिवाइस लाइसेंस न मिलने व अन्य मानकों का पालन न किए जाने पर टीम की ओर से इन मेडिकल स्टोरों में दवाइयों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई। छापेमारी की इस कार्रवाई से श्रीनगर में हड़कंप मचा रहा। जिस पर बुधवार को श्रीनगर व श्रीकोट स्थित करीब 40 से अधिक मेडिकल स्टोर पूरे दिन भर बंद रहे। बता दें कि मंगलवार को औषधि नियंत्रक विभाग की ओर से छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान मेडिकल स्टोरों के लिए बनाए गए मेडिकल डिवाइस लाइसेंस के नियम की अनदेखी किए जाने पर छापेमारी टीम की ओर से सख्ती बरती गई। विभाग की इस सख्ती पर मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि अक्तूबर 2022 में मेडिकल डिवाइस लाइसेंस की अनिवार्यता की गई। जिसको अभी पूरी तरह से अमल में नहीं लाए जाने के कारण मेडिकल स्टोर संचालक अपने लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं।
उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान टीम के समक्ष भी इस बात को रखा गया और लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूरी करने की बात उनके द्वारा कही गई। जिस पर टीम ने भी अपनी सहमति दी, लेकिन कुछ देर बाद टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार कर उनसे क्रय-विक्रम न किए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर करवा दिए गए। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक चंद्र प्रकाश नेगी ने बताया कि औचक निरीक्षण में मेडिकल डिवाइस लाइसेंस न मिलने व अन्य मानकों का पालन न किए जाने पर आठ मेडिकल स्टोर में क्रय-विक्रय पर रोक लगाकर उन्हें दिशा-निर्देश दिए गए हैं।