मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का फैसला, 1 अप्रैल से लागू
मध्य प्रदेश सरकार ने 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी कि इन शहरों में शराब की दुकानें 1 अप्रैल से बंद होंगी और इन्हें अन्यत्र शिफ्ट नहीं किया जाएगा। यह कदम धार्मिक नगरों की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उज्जैन में पूर्ण शराबबंदी:
महाकाल ज्योतिर्लिंग के कारण उज्जैन नगर निगम क्षेत्र पूरी तरह शराब मुक्त होगा। सभी नगर पालिकाओं और पंचायत क्षेत्रों में भी शराबबंदी लागू की गई है।
अन्य धार्मिक नगरों में शराबबंदी:
दतिया (पीतांबरा पीठ), अमरकंटक (नर्मदा उद्गम स्थल), मंदसौर (पशुपतिनाथ मंदिर), और पन्ना (माता शारदा मंदिर) समेत 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू होगी। नर्मदा नदी के दोनों किनारों के 5-5 किलोमीटर दायरे में भी शराब दुकानें नहीं रहेंगी।
राज्य में पूर्ण शराबबंदी की दिशा में कदम:
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राज्य में पूर्ण शराबबंदी की दिशा में पहला कदम है। समय के साथ अन्य क्षेत्रों में भी यह नीति लागू की जाएगी।
शराबबंदी वाले नगरों में मंडला, मुलताई, सलकनपुर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, और चित्रकूट समेत अन्य नगर पंचायत और ग्राम पंचायत क्षेत्र शामिल हैं।