नैनीताल कोर्ट ने चरस तस्करी में दो अभियुक्तों को 12 साल की सजा और जुर्माना Main Content:

नैनीताल कोर्ट ने चरस तस्करी में दो अभियुक्तों को 12 साल की सजा और जुर्माना  Main Content:

नैनीताल, 12 सितंबर – प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संजीव कुमार की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में हरियाणा के दो अभियुक्तों को 12-12 साल कठोर कारावास और 2.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर दोनों को एक-एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त सुमित पुत्र राज कवार और आनंद सिंह पुत्र चंदूप, दोनों निवासी सोनीपत (हरियाणा) के पास से फरवरी 2021 में पुलिस ने चेकिंग के दौरान क्रमशः 1.517 किग्रा और 1.5 किग्रा चरस बरामद की थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह और पांच सबूत पेश किए गए। कोर्ट ने दोषियों के कृत्य को समाज विरोधी बताते हुए कहा कि वे नवयुवकों को चरस बेचकर उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर कर रहे थे। निर्णय के बाद दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।

Saurabh Negi

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