नैनीताल जिला पंचायत चुनाव बवाल पर हाईकोर्ट सख्त, SSP पर तबादले की तलवार

नैनीताल जिला पंचायत चुनाव बवाल पर हाईकोर्ट सख्त, SSP पर तबादले की तलवार

नैनीताल – नैनीताल में 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान हुए बवाल और अपहरण मामले की आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र ने नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सुनवाई के दौरान तीन बार साफ शब्दों में कहा कि एसएसपी का तबादला होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में एसएसपी पूरी तरह विफल रहे हैं। जब सरकारी वकील ने दलील दी कि लापरवाह पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है, तो न्यायालय ने जवाब दिया कि लापरवाही की शुरुआत खुद एसएसपी से हुई है।

सुनवाई के दौरान जब एसएसपी से पूछा गया कि क्या उनके पास गैंग के आने की जानकारी थी, तो उन्होंने कहा कि कोई गैंग नहीं था। इस पर नाराजगी जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा – “क्या हम अंधे हैं? हर कोई रेनकोट के अंदर तलवार लिए हुए दिख रहा है और आप कह रहे हैं गैंग नहीं था।”

जब एसएसपी ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है, तो न्यायालय ने तीखे स्वर में कहा – “तो फिर आपने क्या किया, उनको पुष्पगुच्छ दिए?”

मुख्य न्यायाधीश ने एडवोकेट जनरल से भी पूछा कि सरकार क्या चाहती है – समाज में शांति या फिर ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना। एडवोकेट जनरल ने कहा कि वे शांति चाहते हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि इसके लिए पहला कदम एसएसपी का तबादला होना चाहिए।

यह पूरा मामला पांच जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण से शुरू हुआ है। बाद में एक वीडियो जारी कर कहा गया कि वे “अपनी मर्जी से घूमने” गए थे। लेकिन अदालत ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की – “हम उनकी कहानी नहीं सुनना चाहते। उनकी कहानियां एक कौड़ी भी नहीं हैं।”

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इस मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी।

Saurabh Negi

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