रोडवेज के 13 रूटों पर अब निजी बसें भी दौड़ेंगी, हाईकोर्ट ने कर्मचारी यूनियन की याचिका की खारिज

रोडवेज के 13 रूटों पर अब निजी बसें भी दौड़ेंगी, हाईकोर्ट ने कर्मचारी यूनियन की याचिका की खारिज

उत्तराखंड के 13 समर्पित मार्गों पर अब निजी बसों और अन्य सवारी वाहनों को चलने की अनुमति मिल गई है। हाईकोर्ट ने उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे परिवहन विभाग अब इन रूटों पर निजी वाहनों के परमिट जारी कर सकेगा।

क्या है मामला?
परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों के कम या नगण्य फेरे देखते हुए इन मार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिए निजी यातायात वाहनों के संचालन का प्रस्ताव तैयार किया था। यूनियन ने इस पर आपत्ति जताई थी, तर्क दिया कि इससे परिवहन निगम की कमाई पर असर पड़ेगा। इसके बावजूद शासन ने निजी वाहनों के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके बाद यूनियन ने मार्च में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
यूनियन की याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले अधिसूचना पर स्टे लगाया था, लेकिन अब इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि परिवहन विभाग पहले ही आपत्ति का निराकरण कर चुका है। इस फैसले के बाद परिवहन विभाग इन 13 मार्गों पर निजी बसों और अन्य वाहनों को परमिट जारी करेगा।

किन मार्गों पर चलेंगी निजी बसें?

  1. हल्द्वानी-रानीखेत मार्ग
  2. रानीबाग-भीमताल-नौकुचियाताल मार्ग
  3. हल्द्वानी-सितारगंज-खटीमा-टनकपुर मार्ग
  4. टनकपुर-पिथौरागढ़-धारचूला मार्ग
  5. मुरादाबाद-रामपुर-किच्छा-हल्द्वानी मार्ग
  6. रानीखेत-अल्मोड़ा मार्ग
  7. हरिद्वार-ऋषिकेश-लक्ष्मणझूला मार्ग
  8. देहरादून-मसूरी मार्ग
  9. देहरादून-ऋषिकेश-नरेंद्रनगर मार्ग
  10. सहारनपुर-भगवानपुर-चुड़ियाला मार्ग
  11. हरिद्वार-लक्सर मार्ग
  12. झबरेड़ा-मंगलौर मार्ग
  13. मंगलौर-लखनौता मार्ग

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कर्मचारी यूनियन ने जताई चिंता
उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे परिवहन निगम की आय घटने और अस्तित्व पर खतरा पैदा होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि वे इस निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध करेंगे और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे।

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