उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह निर्णय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण लिया गया है।गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी थी और आचार संहिता भी लागू हो गई थी। लेकिन इन तैयारियों के बीच हाईकोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया पर विराम लग गया है।
अदालत ने सरकार से स्पष्ट किया है कि जब तक आरक्षण के नियम और उनके पालन की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक चुनाव कराना अनुचित होगा। मामले की अगली सुनवाई में स्थिति साफ होने की उम्मीद है।