निजी परमिट वाहनों के नियमों में बड़ा बदलाव, अब अपने राज्य से ही शुरू करनी होगी यात्रा

निजी परमिट पर चलने वाले पर्यटक वाहनों के नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। राजधानी सहित विभिन्न शहरों से संचालित ऐसे वाहनों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। यह बदलाव एक अप्रैल 2026 से उत्तराखंड समेत पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक यान परमिट नियम 2023 में संशोधन करते हुए नई नियमावली जारी की है। इसे अखिल भारतीय पर्यटक यान परमिट संशोधन नियम 2026 के नाम से लागू किया जाएगा।
नए नियमों के अनुसार अब पर्यटक वाहनों को अपनी यात्रा उसी राज्य से शुरू करनी होगी, जहां से उन्हें परमिट मिला है। कोई भी वाहन अपने गृह राज्य के बाहर लगातार 60 दिनों से अधिक समय तक नहीं रह सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य परमिट प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना बताया गया है।
इसके अलावा परमिट के लिए आवेदन करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई भी टोल शुल्क बकाया न हो। नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए परमिट की अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है।
नई व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आधार संख्या देना अनिवार्य होगा, जबकि कंपनियों को अपनी निगम पहचान संख्या या वस्तु एवं सेवा कर संख्या देनी होगी। इससे यह सत्यापित किया जा सकेगा कि आवेदक का व्यवसाय उसी राज्य में संचालित हो रहा है, जहां वाहन का पंजीकरण हुआ है।




