सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी प्रवेश प्रक्रिया 30 दिसंबर तक बढ़ाई, सीटें भरने के लिए विशेष काउंसलिंग के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2023 की प्रवेश प्रक्रिया की अवधि 30 दिसंबर तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने खाली सीटों को भरने के लिए नए सिरे से काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि देश में डॉक्टरों की भारी कमी है, ऐसे में मेडिकल की कीमती सीटें खाली नहीं छोड़ी जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने यह आदेश याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें पांच दौर की काउंसलिंग के बाद भी खाली बची सीटों के लिए विशेष काउंसलिंग सत्र की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसे “एक बार के उपाय” के रूप में स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि इसे भविष्य के लिए मिसाल नहीं बनाया जा सकता।
इसके साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी कॉलेज को सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। दाखिले केवल प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों और प्रवेश अधिकारियों के माध्यम से ही होंगे।