सुभारती मेडिकल कॉलेज के 300 एमबीबीएस छात्रों को शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, जानिए वजह

सुभारती मेडिकल कॉलेज के 300 एमबीबीएस छात्रों को शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, जानिए वजह

देहरादून। श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज के 300 एमबीबीएस छात्रों को अन्य कॉलेजों में शिफ्ट करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने मेरिट के आधार पर छात्रों को शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इसके अलावा अदालत को गुमराह करने पर मेडिकल कॉलेज पर पांच करोड़ रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगले दो सालों तक दाखिले पर भी रोक लगा दी है।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने सुभारती मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया था। कहा गया कि कॉलेज सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। पर एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. हेमचंद्र की अध्यक्षता में गठित छह सदस्यीय समिति ने कॉलेज का निरीक्षण कर पाया कि यहां अवस्थापना एमसीआइ के मानकों के अनुरूप नहीं है।

मानकों को पूरा करने में सरकार को भी दो से तीन वर्ष का समय लग जाएगा। वर्तमान में यहां एमबीबीएस की पढ़ाई मुमकिन नहीं है। जिस पर इन छात्रों को अन्य कॉलेजों में शिफ्ट करने का प्रस्ताव सरकार ने दिया। इस पर एमसीआइ ने भी अपनी सहमति दी थी।

अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह आदेश दिया है कि मेडिकल कॉलेज प्रत्येक छात्र को एक लाख रुपये मुआवजे के साथ शुल्क वापस करे।

वर्तमान में यहां दो वर्ष के छात्र अध्ययनरत हैं। प्रत्येक वर्ष 75 छात्रों को सरकारी व 75 को मैनेजमेंट कोटे के तहत दाखिला दिया गया है। इनकी शिफ्टिंग का फॉर्मूला सरकार पहले ही तय कर चुकी है।

सीट विभाजन का फॉर्मूला 

कॉलेज,वर्तमान सीट,एडहॉक सीट अलॉटमेंट 

दून मेडिकल कॉलेज,150,25 प्रथम व 25 द्वितीय वर्ष।

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज,100,25 प्रथम व 25 द्वितीय वर्ष।

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज,100,25 प्रथम व 25 द्वितीय वर्ष।

एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज,150,38 प्रथम व 38 द्वितीय वर्ष।

हिमालयन इंस्टीट्यूट,100,37 प्रथम व 37 द्वितीय वर्ष।

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