उपनल कर्मचारी की दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपये
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब उनके आश्रितों को एकमुश्त 50 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की उपस्थिति में सैनिक कल्याण मंत्री के कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपनल के प्रबंध निदेशक और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के जोनल हेड ने इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य में वर्तमान में करीब 25,000 उपनल कर्मचारी कार्यरत हैं।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पूर्व में उपनल कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा मात्र 15,000 रुपये था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। इस बीमा के लाभ के लिए कर्मचारियों का खाता पीएनबी में होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है।
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उपनल कर्मियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं
- चेक सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 2 से 5 आरटीजीएस और डिमांड ड्राफ्ट की मुफ्त सुविधा।
- मकान, वाहन, एवं व्यक्तिगत ऋण के प्रोसेसिंग शुल्क में 50% की छूट।
इस मौके पर कर्नल राजेश नेगी, मेजर हिमांशु रौतेला, डीडी शर्मा, बैंक के डीजीएम सुनील, सर्किल हेड विराज डोगरा, और एजीएम अजीत कुमार उपाध्याय सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।