नकल माफिया हाकम सिंह समेत तीन को सर्वोच्च न्यायालय से मिली जमानत
पेपर लीक के आरोपी नकल माफिया हाकम सिंह समेत तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। तीनों की जमानत केवल स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक संबंधी मुकदमे में मिली है। फिलहाल सभी गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में ही बंद रहेंगे। बता दें कि पेपर लीक प्रकरण में कई आरोपियों को स्थानीय अदालतों से भी जमानत मिली थी, जिनका एसटीएफ ने हाई कोर्ट में विरोध किया था। पिछले साल जुलाई में रायपुर थाने में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक होने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसटीएफ ने जांच शुरू की और एक के बाद एक कुल 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाकम सिंह को पिछले साल 13 अगस्त को मोरी से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले शशिकांत सिंह और विपिन बिहारी को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा एसटीएफ ने कुल 23 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज किया था।
इस बीच कुछ आरोपियों को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई थी। इनमें हाकम सिंह को भी एक मामले में जमानत मिली, लेकिन एसटीएफ ने इन जमानतों को हाईकोर्ट नैनीताल में चुनौती दी। इस पर जमानत को रद्द भी किया गया। इसी बीच हाकम सिंह, शशिकांत सिंह और विपिन बिहारी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। उनके वकील ऋतुपर्ण उनियाल ने बताया कि तीनों को स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक के मुकदमे में जमानत मिली है।
इस मामले में एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि अभी ये आरोपी अन्य मुकदमों में जेल में ही रहेंगे। बता दें कि स्नातक स्तरीय परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षा धांधली में एसटीएफ ने कुल 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।