यूसीसी: शादी और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य

प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अब नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में होगा। पहले यह प्रक्रिया निबंधन कार्यालय में होती थी। राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिली है, लेकिन इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, 26 मई 2010 के बाद विवाह करने वालों को भी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हल्द्वानी निबंधक कार्यालय के रजिस्ट्रार महेश द्विवेदी ने बताया कि नगर क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी इस प्रक्रिया को संभालेंगे।
नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ईश्वर सिंह रावत ने बताया कि यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए निगम में पांच टैक्स इंस्पेक्टरों को सब रजिस्ट्रार का कार्य सौंपा गया है।
लिव इन जोड़ों को भरना होगा 16 पेज का फार्म
यूसीसी अधिनियम के तहत लिव इन रिलेशनशिप के लिए 16 पेज का फार्म भरना अनिवार्य होगा। जोड़ों को पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा और यह भी प्रमाणित करना होगा कि वे भविष्य में विवाह के लिए योग्य हैं या नहीं। साथ ही, पिछले लिव इन संबंधों का विवरण देना भी अनिवार्य होगा।