सरकारी कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

देहरादून, 24 फरवरी 2025: उत्तराखंड में सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश जारी करते हुए नोडल अफसर तैनात करने के आदेश दिए हैं, जो अपने जिलों के सरकारी कर्मियों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित कर रिपोर्ट सचिव गृह को भेजेंगे।
राज्य सरकार ने यह प्रावधान 26 मार्च 2010 के बाद विवाहित सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया है। जिनका विवाह इस तारीख के बाद हुआ है, उन्हें अनिवार्य रूप से यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
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इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी सोमवार को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, मुख्य सचिव ने यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित कराने के लिए आईटीडीए निदेशक को जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यदि किसी जिले या विभाग को तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी, तो वे तत्काल संपर्क कर सकते हैं।