समान नागरिक संहिता: 60 दिन में अपील निपटाने की प्रक्रिया स्पष्ट

समान नागरिक संहिता: 60 दिन में अपील निपटाने की प्रक्रिया स्पष्ट

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया में देरी होने पर आवेदन स्वत: ही उच्च अधिकारियों के पास पहुंच जाएगा। साथ ही, किसी आदेश के खिलाफ अपील करने पर उसका निपटारा 60 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।

यूसीसी समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया तीन स्तरों पर बंटी हुई है। सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार जनरल की भूमिका स्पष्ट है। सब रजिस्ट्रार को सामान्य मामलों में 15 दिन और तत्काल मामलों में तीन दिन के भीतर दस्तावेजों की जांच करनी होगी। यदि वह समय पर कार्रवाई नहीं करता तो मामला स्वत: रजिस्ट्रार के पास चला जाएगा।

आवेदन और अपील प्रक्रिया
सब रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन अस्वीकृत किए जाने पर आवेदक रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकता है। रजिस्ट्रार की निष्क्रियता पर मामला रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगा। सभी स्तरों पर अपील का निपटारा 60 दिन में करना अनिवार्य है।

अवैध विवाह और पुलिस को सूचना का प्रावधान
सब रजिस्ट्रार विवाह को अवैध घोषित कर सकता है यदि दस्तावेज जाली हैं, जानकारी भ्रामक है, या आवेदन समय पर नहीं हुआ। नियमों के उल्लंघन पर पुलिस को सूचना देने और जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है।

लागू और अपवाद
यूसीसी उत्तराखंड के निवासियों और बाहर रहने वाले राज्यवासियों पर लागू होगा। लेकिन, यह अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्रथाओं वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

admin

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