प्रदेश में 75% उपस्थिति से कम होने पर परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे छात्र

देहरादून। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 75% से कम उपस्थिति होने पर छात्र-छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। उच्च शिक्षा सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि राज्य के राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति लगातार घट रही है, जो चिंता का विषय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के अनुसार, परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
संभावित बदलाव और नियम
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि –
- हर शिक्षक को अपनी कक्षाओं के लिए अलग से उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा।
- हर दिन की उपस्थिति ‘समर्थ पोर्टल’ पर अपलोड करनी होगी।
- शिक्षकों को जीपीएस कैमरा एप के माध्यम से कक्षा में पढ़ाते हुए छात्रों के साथ फोटो खींचनी होगी, जिसे कंप्यूटर फोल्डर में सुरक्षित रखना होगा।
- सभी प्राध्यापक अपनी कक्षा की फोटो को ‘समर्थ पोर्टल’ के क्लासरूम मॉड्यूल पर अपलोड करेंगे।
- महाविद्यालयों में कक्षा-कक्ष, फर्नीचर और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इस नए नियम के लागू होने से छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ ही महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा।